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Mathura News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सुधार की मांग उठाई

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मथुरा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय को सौंपा। 12 सूत्री ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सुधार और त्वरित न्याय व्यवस्था की मांग उठाई गई।
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जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार पिंटू ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत सैंपल भरे जाने पर रिटेलर के साथ निर्माता को भी पार्टी बनाया जाता है लेकिन निर्माता को फार्म 5-के नहीं भेजा जाता। निर्माता को पार्टी बनाए जाने की स्थिति में फार्म उसके पते पर पंजीकृत डाक से भेजा जाए। वहीं 14 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट भेजने का प्रावधान है, लेकिन रिपोर्ट महीनों बाद प्राप्त होती है। प्रयोगशालाओं को निर्देशित किया जाए कि नमूना प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। मामूली मामलों के लिए शमन व्यवस्था लागू करने की भी मांग की।
नगर अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद लोधी ने प्राइवेट लैब की जांच के आधार पर की गई कार्रवाई समाप्त करने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष भगवती चतुर्वेदी ने कहा कि भरे गए सैंपलों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने व्यापारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान महामंत्री सतीश पटेल, पवन चौधरी, मोहन पंडित, राजू वर्मा, उदित गोयल, रजत सैनी, संजू सैनी आदि मौजूद रहे।
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