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नारकोटिक्स टीम को नहीं मिली रिमांड की अनुमति

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मथुरा। नशीली दवाएं बेचने के अभियुक्तों की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पुन: पीसीआर (पुलिस अभिरक्षा रिमांड) देने से न्यायालय ने इनकार कर दिया। शुक्रवार को पीसीआर पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत में सुनवाई हुई। अब तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेष अभियोजन अधिकारी की ओर से अभियुक्त शकील, नितेश एवं संजय कुमार की दो दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड मांगी गई थी। इसके लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि अभियुक्तगण का बहुत बड़ा रैकेट है, लिहाजा दो दिन और पीसीआर की अनुमति चाहिए। जिस पर न्यायाधीश विपिन कुमार ने प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। एडीजीसी भीष्म दत्त सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने पर्याप्त आधार न मानते हुए पीसीआर की अनुमति नहीं दी। जानकारी रहे तीनों अभियुक्तों को 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था तथा न्यायालय द्वारा सात दिन की रिमांड दी गई थी।
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