उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीते 17 अप्रैल को गोमांस से लदे कंटेनर के साथ पकड़े गए दो गोमांस तस्करों की जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। प्रतिबंधित गोमांस लदे कंटेनर को गोरक्षा दल द्वारा एक्सप्रेसवे पर पकड़वाया था तथा उन्हीं के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
गोरक्षक दल को सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित गोमांस से लदा कंटेनर जा रहा है। गोरक्षक दल एक्सप्रेसवे पर पहुंच गया और उक्त कंटेनर को रुकवा कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना जमुनापार में गोरक्षक दल के सदस्य बोवेश निवासी पानीगांव ने विनय तिवारी पुत्र सुभाष चंद तिवारी निवासी शाह गाजीपुर फतेहपुर तथा सतेंद्र सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी बझेडा रामघाट, बुलंदशहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी
पुलिस ने पकड़े गए 12 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित मांस की जांच वेटरनेरी लैब से कराई, जिसमें यह मांस गाय का ही निकला। दोनों आरोपियों ने अपनी जमानत अर्जी एडीजे-चतुर्थ डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में दी। दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर शुक्रवार को बहस की गई। बहस के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
थानाध्यक्ष जमुनापार ने की जांच
एडीजीसी हेमेंद्र भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने गोमांस लेकर बेचने को ले जाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। इस मामले की जांच कर रहे जांच थानाध्यक्ष जमुनापार यशपाल सिंह भाटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से 12 किलो से अधिक गोमांस बरामद हुआ है।