मथुरा। नंदगांव मंदिर में नमाज पढ़ने के अभियुक्त फैसल खान के अधिवक्ता कोर्ट से बाहर आते हुए।
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मथुरा। नंदबाबा मंदिर में नमाज अदा करने के आरोपी फैसल की जमानत बुधवार को नहीं हो सकी। जमानत पर सुनवाई न होने का कारण जांच अधिकारी का कोरोना पॉजिटिव होने से अदालत में जांच संबंधी कागजात दाखिल न करना था। वहीं नमाज अदा करने के अन्य आरोपी चांद खां की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में दी गई। अदालत ने दोनों जमानत पर सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की है।
बुधवार को एडीजे द्वितीय कोर्ट में नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपी दिल्ली निवासी फैसल खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी कोरोना संक्रमित होने के कारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके, जिसके चलते अदालत ने इसकी सुनवाई को 20 नवंबर की तिथि तय की है।
जानकारी रहे कि 29 अक्तूबर को दिल्ली निवासी फैसल खान और उसके साथी चांद मोहम्मद ने नंदगांव मंदिर में नमाज अदा की थी। चांद मोहम्मद अभी गिरफ्तार नहीं है। चांद मोहम्मद के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में लगाई है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि अब दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी।