मथुरा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के निवारण और उपचारात्मक उपाय के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर जनपद के सभी न्यायालयों को 28 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें कॉमर्शियल न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास प्राधिकरण भी शामिल रहेंगे।
जनपद न्यायाधीश साधनारानी ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस से सतर्कता के मद्देनजर जनपद के सभी न्यायालय, जिसमें बाह्य न्यायालय छाता और मांट भी 28 मार्च तक बंद रहेंगे। इस अवधि में रिमांड कार्य व गिरफ्तार अभियुक्तों के जमानत संबंधी कार्य अवकाश दिवसों की भांति रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाएंगे। जनपद न्यायाधीश ने जनपद के समस्त न्यायालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को सामूहिक सभाओं में उपस्थित न रहने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने से बचने तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।