मथुरा। शहर के पुराने बस स्टैंड पर रोडवेज की अनुबंधित बस में आग लगने से यात्री की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। चालक-परिचालक को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 5-5 साल की जेल तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बुद्ध विहार डिपो अलीगढ़ रोडवेज से अनुबंधित बस में 14 फरवरी 2022 की शाम को आग लग गई थी। बस में सवार 50 वर्षीय एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई थी। 15 फरवरी को हाथरस के नौगांव निवासी प्रेम सिंह ने बस के चालक बुलंदशहर के थाना जिरौली निवासी तेजवीर उर्फ भोला और अलीगढ़ के थाना गोंडा स्थित धारा की गढ़ी निवासी परिचालक सुरेंद्र उर्फ सुरेश के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया। जिला जज विकास कुमार ने चालक और परिचालक को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। फैसला आने के बाद दोनों के सजाई वारंट बनाकर उन्हें जिला कारागार भेज दिया।