मथुरा। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते प्रशासनिक जांच के दायरे में आए कोचिंग संस्थानों को एमवीडीए ने सशर्त राहत प्रदान की है। 15 दिन में खामियां दूर करने के साथ ही बड़े कोचिंग सेंटरों के ताले खुल गए हैं। वहीं बेसमेंट में कक्षाएं लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।
एमवीडीए सचिव आशीष ने कोचिंग सेंटर संचालकों से कहा है कि वह अपने संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम, वेंटिलेशन और छात्रों के बैठने की क्षमता से जुड़े मानकों को पूरा करें। प्रत्येक कोचिंग संस्थान में आपातकालीन निकासी द्वार अनिवार्य रूप से हो। इसके बिना संस्थान को आगे चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
संचालकों ने मानकों को पूरा करने का दावा करने के साथ शपथ पत्र जमा कराकर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू करा दी है। इसी तरह होटल और गेस्ट हाउस संचालकों को भी राहत दी गई है। एमवीडीए सचिव आशीष ने बताया कि जो सशर्त मानक पूरे करने का दावा कर रहा उसे संचालन की अनुमति दी जा रही है।