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Mathura News: जंक्शन से बच्चा चोरी करने वाले को 10 साल की जेल

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मथुरा। जंक्शन रेलवे स्टेशन से 7 माह का बच्चा चोरी करने वाले दोषी को एडीजे-6 नीलम ढाका की अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कथित तौर पर बच्चा खरीदने वाले चिकित्सक दंपती सहित 8 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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थाना फरह क्षेत्र के ग्राम परखम निवासी करन की पत्नी राधा 23 अगस्त 2022 की रात को अपने जीजा, भाई मंगल, भाभी जमुना, मां सविता और 7 माह के बेटे संजय के साथ परखम रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर मथुरा जंक्शन पहुंचीं। रात अधिक होने के कारण सभी जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 8/9 आराम कर रहे थे। 25 अगस्त की सुबह करीब 4-5 बजे किसी ने राधा के बेटे संजय को चोरी कर लिया। राधा ने 25 अगस्त को जीआरपी थाने में इस संंबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जीआरपी ने 29 अगस्त 2022 को फिरोजाबाद के जैन मंदिर के पास से हाथरस गेट नवल नगर में किराए के मकान में रहने वाले दीप कुमार शर्मा उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया। दीप कुमार ने बताया था कि उसने बच्चा चोरी करने के बाद हाथरस के चिकित्सक दंपती और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से फिरोजाबाद निवासी कृष्ण मुरारी अग्रवाल और विनीता अग्रवाल को बेचा था। पुलिस ने मामले में हाथरस के बंका निवासी मंजीत सिंह, हाथरस की टीचर्स कॉलोनी निवासी चिकित्सक प्रेम बिहारी, उसकी पत्नी डॉ. दयावती, फिरोजाबाद के कटरा पठानान निवासी कृष्णमुरारी, उसकी पत्नी विनीता अग्रवाल, हाथरस गेट के नगला अलगर्जी निवासी संतोष कुमार, उनकी पत्नी विमलेश और मुरसान निवासी पूनम को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे-6 की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दंपति समेत आठ आरोपियों को कोर्ट में निर्दोष साबित करने में सफल रहे, लेकिन मुख्य आरोपी को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में मंजीत सिंह, डाॅ. प्रेम बिहारी, कृष्ण मुरारी अग्रवाल, संतोष कुमार, पूनम, डॉ. दयावती, विनीता अग्रवाल व विमलेश को बरी कर दिया है जबकि दीप कुमार शर्मा उर्फ दीपक को दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और 3 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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