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Mathura News: कुकर्म के बाद बालक की हत्या के दोषी बाल अपचारी को 3 साल का दंड

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मथुरा। रिफाइनरी थाना क्षेत्र से संबंधित सात साल के बालक की कुकर्म के बाद हत्या के दोषी बाल अपचारी को दोषी पाते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने तीन साल के दंड का फैसला सुनाया है। तीन साल के लिए उसे सुधारात्मक सेवाओं के लिए गाजीपुर के विशेष गृह भेजा गया है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 7 अक्तूबर 2004 को रिफाइनरी थाना क्षेत्र के अगंनपुरा से एक सात साल का बालक लापता हुआ था। अगले दिन बालक का शव गांव के जंगल में मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो बालक के साथ कुकर्म और उसके बाद शर्ट से गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई थी। बालक के पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस छानबीन में पाया गया कि गांव के ही कुछ लोगों ने बालक को आखिरी बार गांव के ही एक किशोर के साथ देखा गया था। पुलिस ने किशोर से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या व कुकर्म की बात स्वीकारी। पुलिस ने उसे बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। किशोर न्याय बोर्ड में मुकदमा का ट्रायल चला। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर बाल अपचारी को दोषी पाते हुए तीन साल दंड की सजा सुनाई गई है। बाल अपचारी को तीन साल के लिए सुधारात्मक सेवाओं के लिए गाजीपुर के विशेष गृह भेजा गया है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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