मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के गांव झरौठा में पत्थर से साले का सिर कुचलकर हत्या करने वाले जीजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
झरौठा निवासी उदयवीर ने बलदेव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 8 मई 2021 की रात करीब आठ बजे आगरा के बोदला निवासी दामाद विष्णु उनके घर आए और अपनी पत्नी प्रीति को साथ ले जाने की बात कही। रात होने के कारण उन्होंने बेटी को सुबह भेजने के लिए बोला तो वह नाराज हो गया। देर रात वह अपने 5 वर्षीय साले भिकारी को अपने साथ जंगल में ले गया। काफी देर बाद विष्णु तो लौट आया लेकिन बेटा नहीं आया।
पूछताछ की तो विष्णु ने बताया कि भिकारी की सिर कुचलकर उसने हत्या कर दी है। घर से करीब एक किलोमीटर दूर उन्हें भिकारी का रक्तरंजित शव पड़ा मिला। पुलिस ने विष्णु को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इससे पहले शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने डीजीसी की दलील, गवाह, साक्ष्य और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विष्णु को हत्या को दोषी करार दिया गया था।