फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र में जनवरी 2025 को प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पूर्व हत्यारोपी पत्नी की जमानत अर्जी भी कोर्ट में खारिज चुकी है।
विज्ञापन

कोसीकलां थाना क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में 18 जनवरी 2025 की रात मनोज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक के पिता गंगाराम ने मनोज की पत्नी और उसके प्रेमी पुष्पेंद्र उर्फ पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। हत्यारोपी प्रेमी पुष्पेंद्र उर्फ पवन ने 8 अगस्त 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की।
कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पवन को झूठा फंसाने की दलील दी, लेकिन डीजीसी की दलील, साक्ष्य और गवाह के आगे बचाव पक्ष के अधिवक्ता की एक न चली और कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व हत्यारोपी पत्नी आरती ने 28 मार्च 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे कोर्ट ने 24 अप्रैल 2025 को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन


यह था पूरा मामला
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि मनोज की मौत को साधारण मानते हुए परिजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, जब देखा कि आरती को पति के मरने का कोई दुख नहीं है और वह पूरे दिन किसी से फोन पर बात करती रहती है। शक होने पर उन्होंने आरती की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसके प्रेम प्रसंग का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। परिजन ने उसे पुलिस को सौंप दिया।
आरती ने पुलिस को बताया कि 18 जनवरी 2025 की रात उसने भांग के पकोड़े और परांठे बनाए। मनोज ने इसके बाद शराब भी पी और नशे में धुत्त होकर सो गया। रात 2 बजे के करीब उसने अपने प्रेमी पुष्पेंद्र उर्फ पवन को बुलाया और दोनों ने मिलकर मनोज का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद साधारण मौत दर्शाने के लिए उसे करंट लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें