मथुरा में पिता पर सब्बल से प्रहार कर गैर इरादतन हत्या के आरोपी बेटे की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी 24 मई 2025 से जिला कारागार में बंद है।
थाना जमुनापार में 23 मई 2025 को घर के आंगन में सो रहे सूरजपाल बघेल (85) पर किसी व्यक्ति ने सब्बल से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर होने पर परिजन जागे और सूरजपाल को लेकर अस्पताल पहुंचे। घायल के पुत्र हरवीर सिंह ने थाने में अज्ञात हमलावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पिता पर सब्बल से प्रहार करने वाला उनका ही पुत्र हरी सिंह निकला। पुलिस ने 24 मई 2025 को हरी सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।