मथुरा। कोतवाली छाता क्षेत्र स्थित असर एग्रो मील में 22 मई की रात चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पूर्व 25 अगस्त को कोर्ट तीन हत्यारोपियों की जमानत खारिज कर चुकी है।
22 मई की रात को गांव नरी निवासी बद्री (42) की अज्ञात बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटकर लहूलुहान कर फंदा लगाकर हत्या कर दी थी। हाईवे, जैंत और छाता पुलिस ने 26 मई की रात को मुठभेड़ में आगरा के थाना सैंया के गांव शाहपुर नदीम निवासी अनिल शर्मा, थाना ताजगंज स्थित राजीव नगर सुरेश राठौर उर्फ शाका, ताजगंज के नीति बाग निवासी विनोद, ताजगंज स्थित बसई खुर्द निवासी राकेश, आगरा के थाना डौकी के गांव नीबरी एवं हाल थाना ताजगंज के खिन्नी महल निवासी सतीश उर्फ टिकिया, मध्य प्रदेश मुरैना के थाना दिमनी स्थित दंपत एवं हाल दिल्ली के मच्छी मार्केट स्थित मटियाला निवासी हरिराम, ताजगंज के राजीव नगर निवासी विशाल को गिरफ्तार किया।
हाईवे पुलिस ने अनिल शर्मा, सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया। जबकि छाता और जैंत पुलिस ने मुठभेड़ में हरिराम, विशाल, राकेश, सतीश उर्फ टिकिया, विनोद को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में सभी की टांग में गोली लगी और वह घायल हो गए। पुलिस ने सभी कोर्ट में पेश किया, यहां से सभी को जेल में भेज दिया। विवेचना में ओमप्रकाश, अनिल पुत्र पंचम सिंह और गौरव प्रजापति के नाम भी प्रकाश में आए। पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी अनिल शर्मा के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष साबित करने का काफी प्रयास किया, लेकिन शासकीय अधिवक्ता की दलील, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। इससे पूर्व 25 अगस्त को कोर्ट ओमप्रकाश, सतीश उर्फ टिकिया, सुरेश राठौर की जमानत को खारिज कर चुकी है।