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UP: बांक से काटी थी नाबालिग की अंगुली...आरोपी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

Thu, 14 Aug 2025 08:11 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

बांक से बालिका पर हमले करने के आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हमले में बालिका के पैर की अंगुली कट गई थी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा के कोसीकलां के गोपाल बाग में बांक से 11 वर्षीय लड़की की अंगुली काटने वाले आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी।
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एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र के गोपाल बाग निवासी महिला इंद्रासन ने 13 जुलाई 2025 को विजय शंकर और रमाशंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई की सुबह 7.30 बजे दोनों दोनों भाई लाठी और बांक लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। 
 
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इंद्रासन के पति धीरेश दास, भाई जितेंद्र दास ने विरोध किया तो हमला कर दिया। आरोपी रमाशंकर ने घर के सामने खड़ी 11 वर्षीय उनकी भतीजी सोनी कुमारी के ऊपर बांक से प्रहार कर दिया, जिससे उनकी भतीजी के दाएं पैर की अंगुली कट गई।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपी विजय शंकर ने 21 जुलाई 2025 को जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अर्जी दाखिल की। बुधवार को कोर्ट में डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) की दलील के आगे बचाव पक्ष के अधिवक्ता की एक न चली। कोर्ट ने डीजीसी की दलील, साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 
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