मथुरा। धोखाधड़ी के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे आरोपी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जमानत नामंजूर कर दी। आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष जो दलील दी उससे कोर्ट सहमत नहीं हुई।
सदर थाना क्षेत्र में 7 अक्तूबर 2024 को औरंगाबाद के रहने वाले अमित अग्रवाल ने जगदंबा कॉटेक्टर्स के प्रोपराइटर कृष्ण मुरारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भिजवा दिया। इसके बाद मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
पीड़ित का आरोप है कि उसने जगदंबा कॉटेक्टर्स के प्रोपराइटर कृष्ण मुरारी को व्यापार के लिए धनराशि दी थी। उन्होंने अपने 8.50 लाख की मांगी तो लौटाने से इन्कार कर दिया। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनीता सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अभियुक्त के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत दी जाती है तो इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट अधिवक्ता की दलील से सहमत नहीं हुई। इसके चलते कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।