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UP: शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष और भाई पर केस दर्ज, 50 लाख हड़पने का आरोप

Thu, 25 Sep 2025 08:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष और भाई पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन दोनों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और 50 लाख रुपये हड़प लिए। 
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FIR Demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ थाना मंटाेला में केस दर्ज किया गया है। इसमें कूटरचित प्रपत्र तैयार करने का आरोप लगाया गया है। उनके भाई को भी नामजद किया गया है।
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वक्फ मैनेजमेंट कमेटी के सचिव आजम खां मलिक ने केस दर्ज कराया है। इसमें जाहिद कुरैशी और फैजल को नामजद किया है। केस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ने आदेश पारित कर 12 नवंबर 2021 को वक्फ 74-94 आगरा की प्रबंध समिति गठित की थी। इसमें आजम खां मलिक को सचिव नियुक्त किया गया था।

मुंडा पाड़ा, मंटोला निवासी मोहम्मद जाहिद को अध्यक्ष नामित किया गया। समिति पांच वर्ष के लिए बनी थी। जिसके 11 सदस्य हैं। वक्फ अधिनियम और प्रबंध कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार, वक्फ संपत्ति का किराया वसूल करने, संपत्ति ट्रांसफर करने का अधिकारी सचिव पर हैं।
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आरोप लगाया कि अध्यक्ष और उनके भाई फैसल ने गैरकानूनी रूप से किराया वसूलना शुरू कर दिया। कुछ वक्फ संपत्तियां ट्रांसफर कर दीं। 50 लाख रुपये किरायेदारों से प्राप्त कर अपने पास रख लीं। कहने और नोटिस देने पर भी वक्फ के खाते में जमा नहीं कराई। फैसल कमेटी सदस्य भी नहीं है। 15 सितंबर 2024 को जाहिद को पद से हटाने के लिए बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। यह वक्फ बोर्ड को भेजा गया। इस पर जांच कमेटी गठित की गई है। यह अब तक लंबित है।

आजम खां का आरोप है कि फैसल ने 9 अगस्त को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर तैयार करके कूटरचित पत्र वायरल किया। इसमें उनके अधिकारों को सीज करने की बात लिखी थी। इसकी जांच करने पर पुलिस से उनके खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। इस संबंध में जाहिद कुरैशी से बात की गई। मगर उन्होंने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। एसीपी छत्ता पियूष कांत राय ने बताया कि कूटरचित प्रपत्र के संबंध में साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
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