फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
मथुरा। अलवर राज परिवार की राजकुमारी प्रताप कुमारी की जमीन के फर्जीवाड़े के आरोपी रवींद्र गुप्ता की अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-एक ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन रोड स्थित प्रताप बाग की भूमि से जुड़ा है। मामले में धोखाधड़ी, साजिश और कागजात में कूटरचना के आरोप हैं।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता सूर्यवीर सिंह का आरोप है कि बाकलपुर में 1.650 हेक्टेयर जमीन हड़पने के लिए एक महिला को प्रिंसेस प्रताप कुमारी बना दिया। उससे जमीन का मुख्तारनामा और वसीयत करवाई जबकि प्रिंसेस प्रताप कुमारी पूर्व महाराजा अलवर की पुत्री थीं और उनकी मृत्यु 17 जनवरी 2023 को हुई थी। इसे लेकर रवींद्र गुप्ता आदि के विरुद्ध धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा कि फर्जी मुख्तारनामे से जमीन के बैनामे किए लेकिन नामांतरण खारिज हो गए। रिमांड मजिस्ट्रेट के आदेश में वसीयत पर लगी फोटो राजकुमारी के आधार कार्ड की तस्वीर से अलग बताई गई। वसीयत में महिला की उम्र करीब 40-45 वर्ष, जबकि राजकुमारी की उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। जमानत पर सुनवाई कर रही अदालत ने विवेचक से अभी फोटो संबंधी साक्ष्य संकलित नहीं किए हैं। बचाव पक्ष ने दस्तावेज को वास्तविक बताते हुए आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता पक्ष झूठे मुकदमे के जरिये 25 करोड़ रुपये चौथ मांग रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी रद कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें