फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: दहेज के लिए पत्नी को मार डाला...कोर्ट से आरोपी पति को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

Tue, 30 Sep 2025 10:49 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

संदिग्ध परिस्थिति में करंट लगने से महिला की माैत हुई थी। मामले में महिला के पिता ने ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कोर्ट से आरोपी पति को राहत नहीं मिली है। 
 
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने मंगलवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। विवाहिता की हत्या 23 मार्च को हुई थी। हत्यारोपी पति 29 मार्च 2025 से जेल में बंद है।
विज्ञापन


महावन थाना क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन की शादी कृष्णा के साथ 2021 में हुई थी। 23 मार्च 2025 को संदिग्ध परिस्थिति में करंट लगने से कृष्णा की मौत हो गई। महिला के पिता संतोष ने पति रामकिशन, सास सुमित्रा उर्फ पतरी, जेठ वीनेश व जेठानी माया पर दहेज की खातिर कृष्णा की हत्या करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना की तो जेठ वीनेश और जेठानी माया की नामजदगी गलत पाई और उनका नाम मुकदमे से निकाल दिया गया।

पुलिस ने रामकिशन को 29 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। हत्यारोपी रामकिशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के यहां जमानत के लिए अर्जी लगाई। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने जमानत अर्जी पर सुनवाई की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रामकिशन को जमानत दिलाने के लिए काफी दलील दीं, लेकिन डीजीसी की दलील, साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें