मथुरा। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
थाना फरह क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी की तबीयत खराब होने पर मां उसे चिकित्सक के पास लेकर गई। चिकित्सक ने बताया कि किशोरी गर्भवती है। मां ने जब बेटी से इस संबंध में पूछताछ की तो उसने एक गांव के अजय उर्फ मरुआ का नाम लिया। बताया कि वह कई महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा है।
किशोरी की मां ने 17 अगस्त 2023 को थाना फरह में अजय उर्फ मरुआ के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। अदालत ने अजय उर्फ मरुआ को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
महिला से दुष्कर्म और लूट करने वाले पर दोष सिद्ध
- सजा के बिंदु पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई
मथुरा। महिला से दुष्कर्म और लूट करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर मंगलवार (आज) को सुनवाई होगी।
नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 15 अप्रैल 2018 की सुबह घर से नौहझील स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने के लिए निकली थी। वह पिथोरा अड्डा पर वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी पूरन सिंह अपनी बोलेरो गाड़ी से वहां पहुंचा और उसने महिला को अपनी बोलेरो में बैठा लिया। पूरन सिंह ने रामस्वरूप के बाग के निकट अपनी बोलेरो को रोका और उसके शीशे बंद कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने महिला को मांट रोड पर गाड़ी से उतार दिया और उसका सामान व पांच सौ रुपये लूट कर चला गया।
पीड़िता के पति ने नौहझील थाने में पूरन सिंह के खिलाफ पीडि़ता के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। वर्तमान में वह जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सोमवार को पूरन को दोषी करार दिया है। दोषी करार होने पर कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सजा की बिंदु पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी।