मथुरा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र की राधेश्याम कॉलोनी की रहने वाली महिला के साथ धोखाधड़ी और मारपीट का पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले जांच शुरू कर दी है।
राधेश्याम कालोनी निवासी मुरादन ने बताया कि उनके पति नवाब ने एक टेम्पो फाइनेंस कराया था। 9 जुलाई 2017 को उनके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्होंने टेम्पो की सभी किस्त अदा कर दी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। इस पर वृंदावन के गौरा नगर कॉलोनी निवासी फारुख ने उनसे प्रतिमाह नौ हजार रुपये किराए पर टेम्पो चलाने के लिए लिया। कुछ समय बाद वह उसे एआरटीओ कार्यालय ले गया और यहां टेम्पो खरीदने के बहाने उससे स्टांप पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद कुछ माह तो उसने पैसे दिए, लेकिन उसके बाद रुपये देना बंद कर दिया।
29 मार्च 2024 को करीब तीन माह का किराया 27 हजार रुपये मांगने पर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही धमकी दी कि वह टेम्पो से किसी को मार देगा। चूंकि टेम्पो पीड़िता के नाम है तो उसे डर है कि फारुख टेम्पो से किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। वह इसकी शिकायत करने थाने गई, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसकी शिकायत एसएसपी से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट किया है। संवाद