मथुरा। एक बार फिर पॉलीथिन प्रतिबंध का जिन बाहर निकल आया है। हाईकोर्ट से मथुरा-वृंदावन में पॉलीथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध है। शासन ने आगरा-मथुरा को पॉलीथिन मुक्त करने की बात कही तो प्रशासन भी सख्त हो गया है। इसके बाद डीएम ने पॉलीथिन की बिक्री और निर्माण बंद करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है।
मथुरा-वृंदावन में इलाहाबाद हाईकोर्ट पॉलीथिन और प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर चुका है। इस आदेश पर अमल की जिम्मेदारी एसएसपी मथुरा को दी गई थी। आदेश आने के दौरान प्रशासनिक अफसरों ने इस पर अमल करते हुए गंभीरता दिखाई थी। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने पालिका और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के साथ अभियान भी चलाया था, लेकिन चंद दिनों के बाद यह अभियान ठहर गया। पॉलीथिन का उपयोग फिर होने लगा।
बुधवार को इस विषय पर एक बार फिर डीएम राजेश कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि पॉलीथिन का उपयोग न करें। दुकानदारों से भी अपील की गई है कि पॉलीथिन उपयोग न हो। इसके लिए उन्होंने सात दिन की अवधि भी निर्धारित कर दी है कि इस दौरान पॉलीथिन का निर्माण और उसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएंगी।
उद्यमियों के साथ डीएम की बैठक
डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लेेने के लिए कहा और उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसमें उद्यमियों द्वारा पिछली बैठकों में रखी गई समस्याओं पर भी विचार हुआ।