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Mathura News: पुलिस पर जानलेवा हमला करने पर 7 साल की जेल

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मथुरा। फरह पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2 ने 7 साल के सश्रम कारावास तथा 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी के साथ फरह पुलिस की 2019 में मुठभेड़ हुई थी। दोषी को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
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27 जून 2019 को तत्कालीन फरह थाना प्रभारी उत्तम चंद पटेल को सूचना मिली कि स्वाट टीम बदमाशों का पीछा करते हुए फरह की ओर आ रही है। थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ महुअन टोल प्लाजा पर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो स्कॉर्पियो सवार ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी कार्रवाई में बदमाश की टांग में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम गोवर्धन के गांव महरौली एवं हाल निवासी वृंदावन के सरस्वती कुंड चामुंडा कॉलोनी निवासी विजय सिंह उर्फ संजय उर्फ बाली बताया। पूछताछ में उसने बताया कि 25 जून 2019 को अपने साथी जीतेश के साथ हाईवे के देवीपुरा निवासी बबलू सिंह का अपहरण किया। फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। बताते चलें कि फिरौती के लिए युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में विजय सिंह को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा भी सुना चुकी है।
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