मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के १० किमी परिधि में आने वाली शराब, बीयर और भांग की ३७ दुकानों पर मंगलवार को ताले लगा गिए गए। १ जून से शहर के २२ वार्डों की इन दुकानों पर शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। इस प्रकार का आदेश आबकारी विभाग को मिल गया, जिस पर विभाग ने कार्रवाई भी कर दी है।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मथुरा आगमन पर १० सितंबर २०२१ को तीर्थस्थल घोषित करते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर शराब की दुकानें बाकायदा चल रही थीं। दो दिन पहले प्रशासन को शराब की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश मिला। इसके बाद जिला आबकारी विभाग ने इन दुकानों पर पूरी तरह से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अब १ जून से यह शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की परिधि में शराब, बीयर और भांग की ३७ दुकानों के अलावा मॉडल शॉप और बार भी शामिल हैं। यह सभी १ जून से बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इन ३७ दुकानों से शराब, बीयर और भांग की बिक्री नहीं हो सकेगी।
-
शहर के तीन होटलों के बार व दो मॉडल शॉप भी बंद
शहर के स्टेट बैंक चौराहे पर होटल ब्रजवासी रॉयल, सौंख अड्डा पर आतिथ्य पैलेस और मसानी चौराहे पर सिल्वर स्टार होटल के बार में भी शराब और बीयर नहीं मिल सकेगी। मतलब यह भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान की १० किमी की परिधि में ही आते हैं। इसके अलावा गोवर्धन चौराहा और मसानी चौराहे की मॉडल शॉप भी बंद की गईं हैं।
इस तरह हैं दुकानें
- अंग्रेजी शराब-१०,
देशी शराब-१०,
बीयर-१०
भांग की दुकानें-७
शहर के २२ वार्डों में शराब, बीयर, भांग, बार और मॉडल शॉप को बंद करने की कार्रवाई आबकारी विभाग कर रहा है। १ जून से इन दुकानों से बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
-अनुनय झा, नगर आयुक्त