मथुरा। गबन के आरोप में दोष सिद्ध हुए व्यक्ति को एडीजे तृतीय की कोर्ट ने मंगलवार को 10 माह के कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि फरह पुलिस ने ओल क्षेत्र के गांव इकदंता निवासी सतीश चंद शर्मा को 3 नवंबर 1999 को गिरफ्तार किया था। सतीश चंद पर आरोप था कि उसने 35 हजार 591 रुपये का सरकारी धन का गबन किया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया और कुछ समय बाद जमानत दे दी गई। मामले की सुनवाई लगातार चलती रही। मंगलवार को सरकारी धन के गबन के आरोप में उसे सजा सुनाई गई है। संवाद
वहीं जैक लगाकर दुकान का शटर उठाकर चोरी करने वाले युवक को जेएम पंचम की कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बिताई अवधि और सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि राया पुलिस ने 2023 को दुकान का शटर उठाकर बीड़ी, सिगरेट, खेरीज समेत अन्य सामान चोरी करने के आरोप में व्यापारियन मोहल्ला की चामुंडा गली निवासी मौसिम को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
जबकि चाकू के साथ गिरफ्तार हुए युवक को मंगलवार को सीजेएम की कोर्ट ने 6 माह की जेल और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि वृंदावन पुलिस ने 2025 में मांट निवासी नंदू को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
इधर मोबाइल चोरी करने वाले युवक को मंगलवार को सीजेएम की कोर्ट ने 6 माह की जेल और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि वृंदावन पुलिस ने 2025 में मांट निवासी नंदू सपेरा को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई है।
वहीं बाइक चोरी करने वाले युवक को एसीजेएम प्रथम की कोर्ट ने मंगलवार को 6 माह की जेल तथा एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि 2025 को बलदेव के जौशना निवासी शैलेंद्र उर्फ शैलू को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है। संवाद