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Mainpuri News: कोर्ट में हाजिर न होने पर एसडीओ व जेई के विरुद्ध गैर जमानती वारंट

Tue, 07 Jul 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
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मैनपुरी। बिजली चोरी के एक मामले में एसडीओ और जेई न्यायालय में गवाही के लिए नहीं पहुंचे, न्यायाधीश ने न्यायालय में उपस्थित न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए जेई और एसडीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मामले में 15 जुलाई की तारीख दी गई है।
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थाना बरनाहल क्षेत्र में छह जून 2007 को जेई रविंद्र प्रताप सिंह ने टीम के साथ गांव डालूपुर में बिजली चेकिंग की थी, इस दौरान नलकूप के कनेक्शन पर गांव निवासी सुनील कुमार को अवैध रूप से आटा चक्की चलाते पकड़ा गया था। मौके से केबल आदि भी बरामद हुई थी। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद विवेचक ने जांच कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। इस बीच जेई का स्थानांतरण अन्य जनपद में हो गया। वर्तमान में उनकी तैनाती कंपिल विद्युत उपकेंद्र कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में है। एक अन्य मामला 13 अक्तूबर 2009 का है, जिसमें विनोद कुमार जेई ने आसाराम निवासी गांव पड़ीना थाना एलाऊ को बिजली चोरी करते पकड़ा था। मुकदमों में न्यायालय में गवाही चल रही थी, मगर न्यायालय में एसडीओ और जेई दोनों उपस्थित नहीं हो रहे थे।
दोनों जेई का स्थानांतरण हो चुका है, रविंद्र कायमगंज में तैनात हैं और विनोद पदोन्नत होकर आगरा में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात हैं। न्यायालय में उपस्थित न होने पर पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष न्यायाधीश राकेश पटेल ने जेई और एसडीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। संबंधित थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई की तारीख पर दोनों को पेश कराना सुनिश्चित करें।
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