युवती शहर के एक कोचिंग में वर्ष 2015 में पढ़ने जाती थी। 31 अक्तूबर 2015 की दोपहर वह मां के साथ बाजार गई थी। एक मेडिकल स्टोर के पास मिला कोचिंग का शिक्षक ग्यानी शर्मा उसे अपहरण करके ले गया। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था।
थाना कोतवाली क्षेत्र में सात साल पहले छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अनीता ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती शहर के एक कोचिंग में वर्ष 2015 में पढ़ने जाती थी। 31 अक्तूबर 2015 की दोपहर वह मां के साथ दवा लेने बाजार गई थी। करहल रोड पर एक मेडिकल स्टोर के पास मिला कोचिंग का शिक्षक ग्यानी शर्मा उसे अपहरण करके ले गया। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने शिक्षक को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने गवाही के आधार पर शिक्षक को दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा सुनाए जाने के बाद दुष्कर्मी को जेल भेजा है।
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छात्रा की गवाही पर हुई सजा
पीड़ित छात्रा ने अदालत में शिक्षक की पहचान की। गवाही में बताया कि जब वह मां के साथ दवा लेने बाजार गई थी तभी ग्यानी उसका अपहरण करके ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद से वह लगातार मानसिक तनाव में रही है। गवाही में बताया कि वह बीए पास कर चुकी थी। ग्यानी भाई की कोचिंग में पढ़ाता था, उसने उसे नौकरी का प्रलोभन देकर शैक्षिक अभिलेख अपने पास रख लिए थे। जब वह शैक्षिक अभिलेख मांगती थी तो बहाने बनाता था।