पुलिस ने जांच कर राजकुमार के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। वादी, पीड़िता, विवेचक आदि की गवाही के आधार पर राजकुमार को किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। मुकदमे की सुनवाई करके स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने राजकुमार को 20 साल की सजा सुनाकर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
गांव में करता था मजदूरी
पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि वह गांव में मजदूरी करता था। गांव के पास की नदी में पानी रोकने के लिए बनाए जा रहे बांध में मजदूरी करने के लिए गांव आया था। पीड़िता का मकान पास में ही होने के कारण वह घर भी आता जाता था। इसके चलते वह राजकुमार के रोकने पर रास्ते में रुक गई थी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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