मैनपुरी। जनपद में 31 जनवरी तक धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत जिले में बिना अनुमति के कोई प्रदर्शन या बड़ा आयोजन नहीं होगा। चार से ज्यादा लोग कहीं भी एकत्रित नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी हंगामा नहीं होगा।
बता दें जनवरी में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित परीक्षाएं चार जनवरी तक होंगी। तीन जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसे देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट श्यामलता आनंद ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 31 जनवरी की रात तक प्रभावी रहेगा।