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Mainpuri News: सेवा में कमी पर कोल्ड स्टोर मालिक पर लगा 15 हजार रुपये जुर्माना

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मैनपुरी। कोल्ड स्टोर में रखे गए आलू का किसान को भुगतान नहीं करने पर कोल्ड स्टोर मालिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीड़ित किसान की याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि आयोग के खाते में संचालक को 45 दिन के अंदर जमा करनी होगी।
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बरनाहल क्षेत्र के नगला मेघसिंह के रहने वाले किसान ब्रजेश कुमार उर्फ ब्रजेश सिंह ने वर्ष 2021 में शिवगौरी कोल्ड स्टोर माधवबाग करहल में 2098 बोरी आलू रखा था। कोल्ड स्टोर मालिक निशांत यादव ने किसान को 610 बोरी आलू वापस कर दिए। लेकिन 1488 बोरी आलू वापस नहीं किए। उसको आलू की कीमत मार्च 2022 तक देेने का वादा किया। लेकिन आलू की कीमत नहीं दी। उसने नोटिस दिया तो जवाब भी नहीं दिया। पीड़ित ने 21 जून 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।
आयोग से भेजे गए नोटिस के बाद भी संचालक आयोग में हाजिर नहीं हुआ। पीड़ित ने आयोग में शिकायत के समर्थन में अभिलेख और प्रमाण जमा किए। याचिका की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदकुमार ने आदेश में कहा है कि पीड़ित को कोल्ड स्टोर मालिक निशांत यादव 15 हजार रुपये जुर्माने के रूप में अदा करेगा। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर जमा करनी होगी।
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मूल धनराशि पर छह प्रतिशत देना होगा ब्याज
आयोग से सुनाए गए आदेश में कहा गया है कि पीड़ित के आलू की कीमत के 74400 रुपये कोल्ड स्टोर मालिक को देने होंगे। इस धनराशि पर 21 जून 2022 से छह प्रतिशत ब्याज भी को देना होगा। यह ब्याज 74400 रुपये की धनराशि पर दिया जाएगा। कोल्ड स्टोर मालिक को यह धनराशि भी आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर जमा करनी होगी।
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