मैनपुरी। आवास विकास सेक्टर में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की लाइन बिछाए बिना एलपीजी कनेक्शन बंद किए जाने के मामले में 14 दिन बाद अधिवक्ता को राहत मिली है। अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया का दावा है कि न्यायालय में मुकदमा दायर करने के बाद एचपीसीएल ने उनका कनेक्शन बहाल कर दिया। मंगलवार को उनकी गैस बुकिंग शुरू होने के साथ सिलिंडर की डिलीवरी भी दी गई। अन्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन बहाल नहीं किए गए हैं।
अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि छह अक्तूबर को उन्होंने सिलिंडर बुक करने का प्रयास किया तो बुकिंग लॉक मिली। मैनपुरी गैस सर्विस पर संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि पीएनजी कनेक्शन नहीं लेने के कारण उनका एलपीजी कनेक्शन बंद रहेगा। उनका दावा है कि आवास विकास सेक्टर-06 में अब तक पीएनजी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। इसके बावजूद कंपनी की ओर से पीएनजी से संबंधित प्रक्रिया के तहत एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिए गए। उन्होंने क्षेत्र के करीब सात हजार उपभोक्ताओं के प्रभावित होने की आशंका जताई है।
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शिकायत के बाद न्यायालय पहुंचे अधिवक्ता
अधिवक्ता ने इस मामले में आईजीआरएस पोर्टल पर दो शिकायतें दर्ज कराईं लेकिन समाधान नहीं होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। इसमें सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए छह विपक्षियों से दो लाख रुपये हर्जाना और 15 हजार रुपये वाद व्यय दिलाने की मांग की है। इस मामले में 23 अक्तूबर की तारीख नियत है। इसके अलावा उन्होंने एसीजेएम न्यायालय में फौजदारी परिवाद भी दायर किया है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में 17 नवंबर की तारीख तय है।