मैनपुरी। कुसमरा में दो साल पहले नकली दवा बेचने वाले की जमानत अपर जिला जज प्रथम अच्छे लाल सरोज ने खारिज कर दी है। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। मुकदमे की अब नियमित सुनवाई होगी।
औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने 21 नवंबर 2023 को कुसमरा में आस्तिक मेडिकल स्टोर को चेक किया था। दुकान पर रखे पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। जांच में नमूना फेल होने के बाद औषधि निरीक्षक ने अपर जिला जज प्रथम के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। दुकान मालिक हरीशंकर ने 17 दिसंबर 2025 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया।
हरीशंकर को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। हरीशंकर ने जमानत पाने के लिए न्यायालय में आवेदन किया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने न्यायालय में बताया कि इस अपराध में आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अपर जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए हरीशंकर की जमानत खारिज कर दी है।