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Mainpuri News: दहेज प्रताड़ना में पति और मां को दो-दो साल की सजा

Thu, 09 Jul 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
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मैनपुरी। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने पीड़िता की सास और पति को अर्थदंड के साथ दो-दो साल की सजा सुनाई है। पीड़िता के पति ने उसके साथ पिटाई की और उसे घर ले जाने के बहाने बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया था।
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नोएडा में मेट्रो मैन लोको पायलट के पद पर तैनात जनपद के नगला परमाई, थाना करहल निवासी प्रवेंद्र पाल के साथ एलाऊ थाना क्षेत्र की चौहानपुर निवासी अनूपा पाल का विवाह 2023 में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद प्रवेंद्र अपनी पत्नी को नोएडा ले गया। जहां पर दोनों के बीच में विवाद हुआ तो उसने पत्नी के साथ मारपीट की। पत्नी की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। इसके बाद पति पत्नी को बहला फुसला कर पत्नी के गांव चौहानपुर ले जाने की कहकर मैनपुरी ले आया। इस दौरान उसने पीड़िता को एलाऊ चौराहे पर उतार दिया और वहां से चला गया। पीड़िता के किसी परिचित ने उसके पिता को सूचना दी इसके बाद पिता ने थाना एलाऊ में सास, ससुर और पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
मुकदमे की सुनवाई मुंसिफ मजिस्ट्रेट में हुई, जिसका बाद मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेजा गया तो एक बार पीड़िता के पति ने वहीं पर उसके साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट आजम रहमानी ने इस मामले में पीड़िता के पति प्रवेंद्र और उसकी मां पर 11000 का अर्थ दंड लगाया और दो-दो साल की सजा सुनाई। वही मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रवेंद्र के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके खिलाफ उनकी सुनवाई बंद कर दी गई थी।
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