मैनपुरी में आगरा के एक डॉक्टर को चिकित्सकीय कार्य में लापरवाही तथा सेवा में कमी का दोषी पाया गया है। चिकित्सक पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। उपचार के दौरान एक शिक्षिका की मौत के मामले में दायर वाद में यह फैसला सुनाया गया है।