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UP: इलाज में बरती लापरवाही...आगरा के डाॅक्टर को देने होंगे एक लाख रुपये, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का फैसला

Tue, 20 May 2025 06:49 PM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

डिप्रेशन की शिकार पत्नी की इलाज के दाैरान माैत हो गई। पति ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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मैनपुरी में आगरा के एक डॉक्टर को चिकित्सकीय कार्य में लापरवाही तथा सेवा में कमी का दोषी पाया गया है। चिकित्सक पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करनी होगी। उपचार के दौरान एक शिक्षिका की मौत के मामले में दायर वाद में यह फैसला सुनाया गया है।
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मैनपुरी शहर के मोहल्ला बंशीगोरा के रहने वाले सुरेश चंद्र यादव की पत्नी गंगाश्री परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका थीं। डिप्रेशन का शिकार होने पर उनके पति ने मैनपुरी और सैफई में इलाज कराया था। आराम न मिलने पर सुरेश चंद्र यादव ने अपनी पत्नी का डॉक्टर शैलेंद्र राय निवासी गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा के यहां से उपचार कराया।

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डॉक्टर की फीस भी उन्होंने समय से दी। उपचार के दौरान गंगाश्री की दिसंबर 2019 में मृत्यु हो गई। शिक्षिका के पति की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित सुरेश चंद यादव ने डॉ. शैलेंद्र राय के खिलाफ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। 

वाद की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडेय और सदस्य नीतिका दास तथा नंदकुमार ने की। पीड़ित के पेश किए गए तथ्य और प्रमाण के आधार पर डॉ. शैलेंद्र राय को लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी पाया गया। आयोग ने निर्णय में कहा कि दोषी चिकित्सक पीड़ित को एक लाख रुपये मुआवजा देगा। यह धनराशि आयोग के खाते में 45 दिन के अंदर जमा की जाएगी।
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