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UP News: चचेरे भाई को बांका से काट डाला था, कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Tue, 27 Aug 2024 06:52 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

चचेरे भाई को बांका से काटने वाले हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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कोर्ट का फैसला। - फोटो : ANI
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सात साल पहले युवक की बांका से काटकर हत्या करने वाले चचेरे भाई को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को सजा सुनाने के बाद जिला जज सुधीर कुमार ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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मामला थाना कुर्रा के गांव सहन का है। यहां का रहने वाला पप्पू 22 अक्तूबर 2017 को दोपहर एक बजे सहन के बाजार में तिराहे पर बैठा था। तभी उसका चचेरा भाई अजय शराब के नशे में वहां आया और पप्पू को गालियां देने लगा। पप्पू ने जब गालियां देने से मना किया तो उसने मुर्गा काटने वाले बांका से काटकर पप्पू की हत्या कर दी। शोरगुल सुनकर लोगों को आते देख अजय, बांका लेकर मौके से भाग गया। 

पप्पू के भाई मुन्नालाल ने अजय के खिलाफ थाना कुर्रा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अजय को जेल भेज दिया। जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने अजय के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। 

गवाही के आधार पर अजय को चचेरे भाई पप्पू की हत्या करने का दोषी पाकर जिला जज सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद जिला जज ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
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बांका रखने पर एक हजार जुर्माना

पुलिस ने अजय के कब्जे से हत्या में प्रयोग किया गया बांका भी बरामद किया था। अजय के खिलाफ इसका मुकदमा अलग से चला। जिला जज ने ही इस मुकदमे की भी सुनवाई की। बांका से ही हत्या करने का आरोप साबित होने पर जिला जज ने अजय को बका बरामद होने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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