दीवानी और कचहरी के वकीलों के लिए जिले में 216 चेंबर बनाए गए हैं। सपा शासन में बनाए अधिकांश चेंबरों का आवंटन भी हो चुका है। हालांकि दीवाने में बनाए 30 चेंबर पर कुछ विवाद था जो अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद थम गया है। कोर्ट ने जिला जज को पंजीकृत वकीलों को ही चेंबर आवंटित करने के निर्देश दिए हैं।
दीवानी में वकीलों के लिए तीन बार में 134 चेंबर बनाए गए हैं। ए और बी ब्लाक के 50-50 चेंबरों का आवंटन भी हो चुका है। हालांकि बी ब्लाक के कई चेंबरों में प्लास्टर नहीं हुआ है। बी ब्लाक में चेंबर मिलने के बाद भी कुछ वकील अभी भी खुली जगह में बस्ता डालकर बैठते हैं। सी ब्लाक के पूरे हो चुके 30 चेंबरों के आवंटन का विवाद था, दीवानी में वकीलों के दो गुट हैं। एक गुट के पांच सदस्यों की हाईकोर्ट में की गई रिट के बाद हाईकोर्ट ने जिला जज को पंजीकृत वकीलों को ही अपनी देखरेख मेें चेंबर आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। जिला जज उमेश कुमार शर्मा ने भी पंजीकृत अधिवक्ताओं से ही आवेदन मांगे हैं। जिसके बाद चेंबर आवंटन का विवाद कुछ थम गया है। जबकि कचहरी के ए ब्लाक में 48, बी ब्लाक में 31 और सी ब्लाक में तीन चेंबर बने हैं। इनका आवंटन पूरा हो चुका है। कुछ चेंबर अभी भी खाली हैं। जिला जल ने कहा इस पर बिना पंजीकरण वाले वकीलों से दस दिन में आवेदन देने को कहा।
एसोसिएशन में भी जमा हो रहे आवेदन
मैनपुरी। बार एसोसिएशन के एक गुट के अध्यक्ष अजयकृष्ण पांडेय ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चेंबर पाने के लिए शेष वकील अध्यक्ष अथवा सचिव कुलदीप प्रताप सिंह चौहान के पास तीन दिन में आवेदन जमा कर दें।