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UP: जमीनी विवाद में महिला को उतारा था माैत के घाट, गोली मारकर की थी हत्या; आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Wed, 06 May 2026 05:51 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का और कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया। अपराध साबित नहीं होने पर चार को बरी कर दिया है।
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कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के गांव रामनगर में जमीन के विवाद में महिला की गोली मार कर हत्या करने वाले पर दोष सिद्ध हो गया है। अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपराध साबित नहीं होने पर चार को दोषमुक्त कर दिया गया।
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भोगांव क्षेत्र के गांव रामनगर के रहने वाले कैलाश सिंह का गांव के रहने वाले सर्वेश आदि से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 अक्तूबर 2023 को सर्वेश ने कैलाश की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में सर्वेश के अलावा बेटे आकाश, आदर्श उर्फ आशु व उमाचरन, रामप्रकाश को भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच की और चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
 
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मामले से जुड़े गवाहों के न्यायालय में बयान कराए गए। अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने सर्वेश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का और कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया। अपराध साबित नहीं होने पर आकाश, आदर्श उर्फ आशु, उमाचरन, रामप्रकाश को बरी कर दिया है।

तमंचा रखने पर दो साल की सजा
पुलिस ने सर्वेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद किया था। तमंचा रखने का मुकदमा अलग से चला। अपराध साबित होने पर अपर जिला जज बिष्णु कुमार मिश्रा ने सर्वेश को दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


 
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