मैनपुरी। नगर पालिका ने नगर क्षेत्र में स्वत: कर निर्धारण प्रक्रिया लागू की है। इसके लिए पालिका प्रशासन ने नियमावली भी जारी कर दी है। नियमावली के तहत भवन स्वामी स्वयं कर का निर्धारण कर सकेंगे। इसके लिए नगर क्षेत्र को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भवन स्वामियों को स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरना होगा। इसमें निवास क्षेत्र की श्रेणी भी अंकित की जाएगी।
पहली श्रेणी में आवास विकास कालोनी को शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में हरिदर्शन नगर, अवध नगर, पंजाबी कालोनी, देवपुरा, राजा का बाग, छपट्टी, बंशीगौहरा, गाड़ीवान, सरावग्यान, गोलाबाजार, नगला कीरत, लुहाई, रघुराजपुरी, कृष्णानगर को शामिल किया गया है। वहीं, तीसरी श्रेणी में नगला पजाबा, बागवान, कटरा, मिश्राना, पुरोहिताना, गुुलाबबाग, सौतियाना, महमूद नगर शृंगारनगर, भरतवाल, चौथियाना को शामिल किया गया है। इन मोहल्लों में मकानों के सामने से निकलने वाले रास्ते के आधार पर कर निर्धारण किया जाएगा।
नगर क्षेत्र में इन श्रेणियों के सभी भवन पर स्वत: कर निर्धारण कारपेट एरिया के आधार पर होगा। कारपेट एरिया में तीन श्रेणियों में विभाजित की गई है। पहली श्रेणी में भवन के सभी कमरे, बरामदे का आंतरिक भाग शामिल है। दूसरी श्रेणी में बालकनी, गैलरी, रसोई, स्टोर की आंतरिक माप का आधा हिस्सा शामिल होगा। तीसरी श्रेणी में गैराज के हिस्से का 25 प्रतिशत एरिया शामिल किया जाएगा। भवन के कुल हिस्से का 80 प्रतिशत भाग ही कारपेट एरिया माना जाएगा। बाथरूम, लैट्रीन और सीढ़ियों को कवर्ड एरिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
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30 लोगों ने कराया स्वकर निर्धारण
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनुज कौशिक का कहना है कि लोगाें को अभी इसकी जानकारी कम है। अभी 30 लोगों ने ही स्वकर निर्धारण कराया है। उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को घर-घर जाकर प्रारूप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।