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Mainpuri News: असुरक्षित खाद्य सामग्री पर 40.69 लाख रुपये का जुर्माना

Wed, 07 Jan 2026 11:14 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
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फोटो 10 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समीक्षा करते जिलाधिकारी। स्रोत प्रशासन
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मैनपुरी। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक समीक्षा की। कहा कि असुरक्षित, अधोमानक खाद्य सामग्री की किसी भी तरह से बिक्री न हो। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करें। जो नमूने लिए जाएं वे जांच के लिए भी भेजे जाएं।
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उन्होंने समीक्षा में पाया कि चालू वित्तीय वर्ष में 1296 निरीक्षण, 346 छापे, 346 विधिक नमूने, 313 सर्विलांस नमूने लिए गए। 218 की जांच रिपोर्ट मिली। इनमें 73 अधोमानक एवं 35 असुरक्षित मिले। 146 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में एवं 34 वाद न्यायिक न्यायालय में दायर किए गए। न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा 40 लाख 69 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सीएफओ ने बताया कि जनपद के शीतगृह स्वामियों, सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भोजन उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी को भोजन उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों, शीतगृह स्वामियों का पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में कराने को कहा।
औषधि संवर्ग की समीक्षा में पता चला कि अब तक 81 दवा विक्रेताओं की जांच कर 24 लाइसेंस निलंबित एवं 10 के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक 53 औषधि परिवाद दायर किए गए। 47 परिवाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम मैनपुरी एवं छह परिवाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम आगरा में दायर किए गए हैं।
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सीएमओ डाॅ आरसी गुप्ता, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डाॅ. श्वेता सैनी, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला आबकारी अधिकारी हितेंद्र शेखर, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बुद्धि प्रकाश, बाल विकास परियोजना अधिकारी हरिओम बाजपेयी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डाॅ एके पाठक मौजूद रहे।
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