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आज से बंद हो जाएंगी शराब की 139 दुकानें

Fri, 31 Mar 2017 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मैनपुरी
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आज से बंद हो जाएंगी शराब की 139 दुकानें - फोटो : अमर उजाला
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जिले में एक अप्रैल से शराब की 139 दुकानें बंद हो जाएंगी। यह वह दुकानें हैं जो हाईवे के पास स्थित हैं। इनमें 66 देशी, 41 अंग्रेजी और 32 बियर की दुकानें शामिल हैं। यह दुकानें हाईवे से 500 मीटर दूर शिफ्ट होने के बाद विभाग से अनुमति मिलने पर ही खुल सकेंगी।
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उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शासन ने आदेश जारी किया है कि हाईवे के 500 मीटर की परिधि में मदिरा का कोई भी ठेका संचालित नहीं होगा। यह आदेश एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इस आदेश के दायरे में जिले की 139 मदिरा की दुकानें आ रही हैं। इनमें देशी, अंग्रेजी और बियर तीनों की ही दुकानें शामिल हैं। आदेश के लागू होने के बाद शराब का ठेका लेने वाले लोगों में हड़कंप है। उल्लेखनीय है कि जिले से दो नेशनल हाईवे और चार स्टेट हाइवे गुजर रहे हैं। इनके किनारे स्थित ठेके अन्य के मुकाबले अधिक कीमत में उठते हैं। यदि हाईवे से दुकानें शिफ्ट हो जाएंगी तो ठेका लेने वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शहर के आधा दर्जन ठेके भी इस आदेश के तहत शिफ्ट किए जाने हैं। इनमें सिंधिया तिराहा, करहल चौराहा, भांवत चौराहा, क्रिश्चियन तिराहा आदि पर स्थिति अंग्रेजी शराब देशी शराब और बीयर के ठेके शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त ठेकों को शिफ्ट करने के लिए शहर में अन्य दुकानें मिलने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। जबकि देहात क्षेत्र में ठेकों की शिफ्टिंग में इतनी परेशानी नहीं है।

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एनएच 91 दिल्ली लखनऊ हाईवे के किनारे 24 देशी, 14 अंग्रेजी, 12 बीयर की कुल 50 दुकानें स्थित हैं। इसके अलावा एनएच 92 बेवर इटावा मार्ग पर नौ देशी, छह अंग्रेजी और तीन बियर की कुल 18 दुकानें स्थित हैं। इसी प्रकार भोगांव शिकोहाबाद स्टेट हाईवे पर 21 देशी, 14 अंग्रेजी, 13 बियर की कुल 48 दुकानें स्थित हैं। इसी प्रकार इटावा मैनपुरी स्टेट हाईवे पर सात देशी, पांच अंग्रेजी, तीन बीयर की दुकानें यानि कुल 15 दुकानें स्थित हैं। वहीं स्टेट हाईवे मैनपुरी कुरावली मार्ग पर तीन देशी मदिरा और एक अंग्रेजी मदिरा की दुकान स्थित है। इसके अलावा भिंड हाईवे एक दुकान देशी मदिरा की दुकान स्थित है। जिलाधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकानों को एक अप्रैल से बंद करा दिया जाएगा। यह दुकानें हाईवे से पांच सौ मीटर दूर शिफ्ट होने के बाद विभाग की अनुमति मिलने पर ही खुल सकेंगी।
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