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वोटर ढोने पर चालकों पर होगी कार्रवाई : डीएम

Thu, 26 Nov 2015 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो महोबा
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श्रीनगर। जिलाधिकारी वीरेश्वर सिंह ने कहा कि मतदान के दिन वोटर वाहन से ढोए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतदाता स्वयं की बाइक से 200 मीटर दूर वाहन खड़ा करके वोट डालने जा सकते है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर बूथ से बस्ते लगाएंगे। प्रत्येक बूथ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
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जिलाधिकारी गुरुवार को श्रीनगर थाना परिसर में प्रत्याशियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन न करें और चुनाव में सहयोग करे।
 यदि पोलिंग पार्टी द्वारा पक्षपात कराने की शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मतदान से हटा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, मतदाता किसी के प्रलोभन में न आए, यदि कोई पैसा शराब बांटता है तो शिकायत करें। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्जी वोटर पाए जाने पर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 18 साल के ऊपर का व्यक्ति ही वोट डाल सकेगा। यदि परिचय पत्र होने के बाद भी 18 साल की उम्र पाई गई तो उसे वोट डालने से वंचित कर दिया जाएगा।  पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न करें। किसी के दरवाजे पर होर्डिंग या पंपलेट लगाता है तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ समर बहादुर, तारादेवी, मुमताज बेगम, कल्पना दीक्षित, मलखान सिंह, शत्रुघन सिंह पंकज, राजपाल पटेल सहित तमाम प्रत्याशी मौजूद रहे।
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