महोबा में किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म के चार वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्घ होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका।
जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया। खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी चार छोटे भाई-बहनों के साथ 11 फरवरी 2016 को घर पर थी जबकि माता-पिता किसी कार्य से बैंक गए थे। तभी जनपद बांदा के चांदथोक मटौंध निवासी विजय अपने दो साथियों के साथ घर पहुंच गया।