उत्तर प्रदेश के महोबा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।
कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी मार्च 2019 को शौचक्रिया के लिए खेत गई थी। तभी गांव का 50 वर्षीय लखनलाल राजपूत किशोरी को बहला फुसलाकर नाले के पास ले गया। जहां उसने अपने साथी कल्लू उर्फ बृजेश राजपूत व पंचूलाल कुशवाहा को भी बुला लिया।