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Mahoba News: युवक की हत्या कर शव दफनाने में दो को उम्रकैद

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महोबा। युवक को बंधक बनाकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगने और रुपये न मिलने पर हत्या कर शव मकान के कमरे में दफनाने के तीन साल पुराने मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्रपाल ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी नीतेंद्र कुशवाहा व सूरज सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 21-21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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शहर के मोहल्ला बड़ीहाट निवासी गजराज सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसका भांजा जितेंद्र यादव (20) बचपन से उनके साथ रहता था। 22 मार्च 2023 को जितेंद्र शहर के मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम करीब सात बजे भांजे का फोन आया। वह कह रहा था कि दो लोग उसे एक कमरे में हाथ-पैर बांधकर बंद किए हैं और मारपीट कर रहे हैं। पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। इसके बाद फोन कट गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
गजराज ने बताया कि 27 मार्च को उसके पास पुलिस का फोन आया और मामना रोड स्थित एक मकान में बुलाया। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा था। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जितेंद्र के गले में फंदा कसकर हत्या कर दी और गड्ढा खोदकर मकान के कमरे में शव दफना दिया था। शव उसके भांजे का था। शव के दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे और गले में फंदा लगा था।
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पुलिस ने नीतेंद्र कुशवाहा निवासी रायनपुर चरखारी और सूरज सेंगर निवासी डरौटा, जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।
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