महोबा। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रेमनगर में एक वर्ष पहले धोखाधड़ी कर प्लाट बेचने के मामले में न्यायालय के आदेश पर दो लोगों पर धोखाधड़ी कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना कोतवाली के एसआई स्वतंत्र कुमार को सौंपी गई है।
मोहल्ला गांधीनगर निवासी सुनीता पत्नी राजकुमार ने एक प्लाट ग्राम प्रेमनगर में खरीदा था। उसकी रजिस्ट्री कराई गई थी। जब सुनीता ने भवन निर्माण के लिए प्लाट में काम शुरू कराया तो कुछ लोगों ने विरोध किया और उक्त प्लाट को अपना बताया। जानकारी की तो पता चला कि धोखाधड़ी कर उसे प्लाट बेचा है। इस पर पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घटना की तहरीर कोतवाली में सौंपी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर न्यायालय का सहारा लिया।
गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर मंगू पुत्र बिहारी प्रजापति व अमर सिंह निवासी प्रेमनगर के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी विपिन कुमार त्रिवेदी का कहना है कि जांच जारी है।