महोबा। परिवहन विभाग का कामकाज अब पूरी तरह हाईटेक हो गया है। वाहनों का स्थानांतरण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है। आवेदकों को अब विभागीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस सुविधा से आवेदकों के समय की बचत होगी और उन्हें विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे।
परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में नाम और पता संशोधन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे पहले इस कार्य के लिए आवेदकों को परिवहन कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल और डिजिटल हो गई है। परिवहन विभाग की इस पहल से ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, वाहन पंजीकरण व अनापत्ति प्रमाणपत्र की सुविधा से आवेदकों के समय और धन दोनों की बचत होगी। वाहन स्थानांतरण की सुविधा भी अब ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं। इससे आवेदकों को अपने वाहन अन्य किसी व्यक्ति के नाम स्थानांतरित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें अब विभागीय कार्यालय के चक्कर लगाने के जरूरत नहीं पड़ेगी। एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि लर्निंग डीएल में नाम या पता संशोधन, वाहन स्थानांतरण आदि के लिए आवेदक परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित सेवा का लाभ ले सकते हैं। सुविधा से आवेदकों का समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।