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मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों को तीन-तीन साल का कैद

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महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने छह साल पुराने मारपीट के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। चारों अभियुक्तों पर तीन-तीन हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न कर पाने पर अभियुक्तों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने बताया कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के मारगपुरा गांव की रामश्री ने गांव के रुपचंद्र यादव, खेमचंद्र यादव, कुंदन यादव और राहुल उसके मकान की बाउंड्री के अंदर से रास्ता निकालना चाहते थे। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पांच मई 2015 को चारों आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। जाति सूचक शब्द भी कहे थे। आरोपियों ने बीच-बचाव के दौरान उसके14 वर्षीय बेटे को भी पीटा था। रामश्री का कहना था कि उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब उसने न्याय पाने के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। कोर्ट के आदेश पर ंपनवाड़ी थाना पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में एडीजे द्वितीय संदीपा यादव ने चारों आरोपियों को रूपचंद्र, खेमचंद्र, दोषी पाया और सभी अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा व तीन-तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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