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खनन करते पाए जाने पर तीन पोकलैंड मशीन सीज

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नगाराघाट में चलती पोकलैंड मशीन - फोटो : MAHOBA
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पनवाड़ी (महोबा)। कृषि भूमि में आई बालू को पोकलैंड से निकाले जाने पर खनिज विभाग की टीम ने तीनों पोकलैंड को सीज कर दिया। कार्रवाई दौरान मौके पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं पाए गए। अब प्रत्येक पोकलैंड को को 50 हजार रुपये पेनाल्टी लगेगी।
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विकास खंड कबरई के नगारा घाट में निजी कृषि भूमि का पट्टा तीन माह के लिए किया गया था। भू-स्वामी रामचरन व पुन्ना पुत्र तिजवा को दो सितंबर 2019 तक खनन परमिट स्वीकृत किया गया था। जिसमें 17,655 घनमीटर बालू की निकासी करने की अनुमति दी गई थी। कृषि भूमि के निजी पट्टों में बालू निकाली के लिए पोकलैंड से खनन का प्रावधान नहीं था। 21 अगस्त 2019 को जिलाधिकारी ने पट्टाधारक कृषि भूमि स्वामी को नोटिस तामील कराकर पोकलैंड से खनन न करने के निर्देश दिए थे। रोक के बाद भी पोकलैंड से खनन की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने टीम बनाकर नगारा घाट भेजी। टीम ने नगारा घाट में कृषि भूमि में धड़ल्ले से पोकलैंड चलती पाईं। जिस पर तीनों मशीनों को सीज कर दिया गया और थाना पनवाड़ी में रखा दिया गया। टीम की कार्रवाई को देख बालू भरने के लिए लगे ट्रैक्टर भाग खड़े हुए। टीम में जिला खनिज अधिकारी रणबीर सिंह, नायब तहसीलदार अमरकांत सेन, राजेश कुमार, अशोक जेम्स, ईश्वरचंद्र शामिल रहे।
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