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Mahoba News: दहेज हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को सात-सात वर्ष की सजा

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महोबा। दहेज हत्या के साढ़े तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों समेत तीन को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 75-75 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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थाना अजनर के स्यावन गांव निवासी मनीराम राजपूत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बेटी रीता की शादी तीन अप्रैल 2018 को महुआबांध गांव निवासी महेंद्र राजपूत के साथ की थी। शादी के समय भरपूर दान-दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक व 50 हजार रुपयों की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बेटी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट की जाने लगी। 11 जुलाई 2022 को ससुर अरविंद का फोन आया कि बाइक और 50 हजार भेज दो, वरना अपनी बेटी रीता व उसकी बेटी आशी की लाश उठा ले जाना। इस सूचना पर पिता बेटी की ससुराल पहुंचा तो घर का ताला लगा था। पीछे के दरवाजे से पहुंचने पर बेटी रीता और उसकी बेटी आशी के शव फंदे पर लटके मिले। आरोप लगाया था कि पति महेंद्र, देवर मन्नूलाल व ससुर अरविंद ने दहेज की मांग पूरी न होने पर फंदा लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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