बीते दिसंबर माह में प्रशासन द्वारा सिख समुदाय की गांधी नगर स्थित दुकानों
को जर्जर घोषित कर बुल्डोजर से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस पर कोतवाली
महोबा में एफआईआर दर्ज की गई थी लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई विरुद्ध सिख
दुकानदारों ने उच्च न्यायालय की शरण ली जिस पर कुछ दिन पूर्व सिख
दुकानदाराें को उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति के साथ-साथ गिरफ्तारी पर भी
रोक लगाने के आदेश दिए गए थे।
तकरीबन दस दिन पहले दुकान खोलने पहुंचे
सिख समुदाय के दुकानदारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया
गया था। दुकानदार सरदार हरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने सिख दुकानदाराें
की गिरफ्तारी का प्रयास किया था। इस पर उच्च न्यायालय में आदेशाें की
अवमानना करने की याचिका दायर की गई है।