फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में चार साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
महोबा। तीन साल पहले पड़ोसिन के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट और छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेेगी।
विज्ञापन

18 जून 2017 को थाना पनवाड़ी के ग्राम किल्हौवा निवासी मोनू गांव की एक महिला को अकेला देखकर उसके घर घुस गया और पकड़कर अंदर कमरे में ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के चीखने-चिल्लाने पर युवक मारपीट करने के बाद भाग गया। इसी बीच पति के आ जाने पर महिला ने पति के साथ थाना पनवाड़ी में मोनू पुत्र बिहारीलाल पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद मोनू को दोषी ठहराते हुए उसे धारा 452 में चार साल की सजा, पांच हजार रूपये का जुर्माना और छेड़खानी के मामले में चार साल की सजा, पांच हजार रूपये का जुर्माना ठोंका। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे की पैरवी सरकार पक्ष की ओर से करते हुए शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरक्ति सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें